ठगी, जालसाजी के दोषी को एक साल कैद

सांगला (किन्नौर)(विशेश्वर नेगी)किन्नौर जिले में नौकरी का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किन्नौर पुने राम पहाड़िया ने यह फैसला सुनाया।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी किन्नौर दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि गांव मीरू तहसील निचार जिला किन्नौर निवासी ठाकुर सेन को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत तीन महीने का कारावास तथा 1 रुपये जुर्माना, धारा 467 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और दो रुपये जुर्माना तथा धारा 468 के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास और दो रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को छ: महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषी ने विभिन्न लोगों से कुल एक लाख 62 हजार रुपये जालसाजी के तहत लिए थे। उन्होंने बताया कि मनसा राम और रामजी दास शांगो निवासी से दस-दस हजार रुपये, राजेश व गीताराम शांगो निवासी से 15-15 हजार रुपये लिए थे। जबकि विन्या कुमारी से 13 हजार, रत्न देवी शांगो निवासी से 20 हजार, अशोक कुमार निगुलसरी निवासी से आठ हजार, सुरेंद्र कुमार गांव फांचा तहसील रामपुर निवासी से 21 हजार रुपये, रघुदास फांचा निवासी तहसील रामपुर से 15 हजार, राम रतन फांचा निवासी रामपुर से 21 हजार तथा विनोद कुमार गांव फांचा तहसील रामपुर निवासी से 14 हजार रुपये ऐंठे थे।

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